नई दिल्ली, जनवरी 16 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को राजद प्रमुख लालू प्रसाद की पत्नी व बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी द्वारा दायर याचिका पर सीबीआई से जवाब मांगा। राबड़ी देवी ने अपनी याचिका में कथित आईआरसीटीसी घोटाले के मामले में आरोप तय किए जाने को चुनौती दी है। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने राबड़ी देवी की याचिका पर नोटिस जारी किया है। सुनवाई के लिए 19 जनवरी की तारीख तय की गई है। इसी दिन राबड़ी के पति लालू यादव व बेटे तेजस्वी यादव की इसी तरह की याचिकाएं भी सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हैं। निचली अदालत ने 13 अक्तूबर 2025 को धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश व भ्रष्टाचार के आरोपों में लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, तेजस्वी प्रसाद यादव और 11 अन्य के खिलाफ आरोप तय किए हैं। राबड़ी देवी ने अपनी याचिका में कहा कि निचली अदालत ने कथित साजिश में पह...