नई दिल्ली, अक्टूबर 8 -- दिल्ली की एक अदालत ने सीबीआई द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के एक मामले में भारतीय रेलवे एवं यातायात सेवा (आईआरटीएस) के 1998 बैच के एक अधिकारी सहित तीन आरोपियों को बरी कर दिया। विशेष न्यायाधीश सुधांशु कौशिक आईआरटीएस अधिकारी रवि मोहन शर्मा के खिलाफ मामले की सुनवाई कर रहे थे जिन पर राजेश चंपक लाल जोधानी, कुमार वाडीलाल शाह और रेल टूर (इंडिया) एलएलपी के साथ आपराधिक साजिश में शामिल होने तथा रेल कोचों के आवंटन के लिए रिश्वत लेने का आरोप था। सीबीआई ने 2014 में उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 120 बी (आपराधिक साजिश) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया था।

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