आगरा, जून 14 -- एचडीएफसी एग्रो जनरल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा स्वास्थ्य बीमा के बावजूद आंखों के ऑपरेशन में खर्च हुई राशि अदा न करने पर उपभोक्ता ने मामला जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वितीय में प्रस्तुत किया। आयोग के अध्यक्ष आशुतोष और सदस्य पारुल कौशिक ने कंपनी को 38,851 रुपये भुगतान करने का आदेश दिया। शाहगंज थाना क्षेत्र के अयोध्या कुंज निवासी अमित कुलश्रेष्ठ ने आयोग में वाद दायर कर बताया कि उन्होंने 18 मार्च 2022 को कंपनी से एक वर्ष की स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी ली थी। मई 2022 में आंखों की समस्या होने पर दिल्ली में जांच कराई। डॉक्टर ने ऑपरेशन की सलाह दी, जो आठ जून 2022 को कराया गया। इलाज में 38 हजार रुपये से अधिक खर्च हुए। सभी दस्तावेज देकर क्लेम किया, लेकिन कंपनी ने भुगतान करने से इनकार कर दिया और विधिक नोटिस का भी उत्तर नहीं दिया। इसके ...
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