रांची, दिसम्बर 17 -- रांची, संवाददाता। अवैध हथियार रखने के जुर्म में न्यायिक दंडाधिकारी सार्थक शर्मा की अदालत ने बुधवार को पांच अपराधियों को तीन-तीन वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। पांचों अभियुक्तों पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना की राशि नहीं देने पर सभी को अलग से 6-6 माह की साधारण कारावास की सजा काटनी होगी। सजा पाने वालों में विनय सिंह, अमित रंजन सिंह, मुनटुन सिंह, अभिषेक कुमार उर्फ राजू कुमार और अंशु सिंह शामिल हैं। इन लोगों के खिलाफ 3 नवंबर 2016 को सुखदेव नगर थाना में पंडरा ओपी के थानेदार राजेश रजक ने मामला दर्ज कराया था। आरोप है कि ये लोग अमित रंजन को मदद करने के उद्देश्य से हथियार के साथ इकट्ठा हुए थे। आरोपी अमित रंजन का अपनी भाभी पार्वती सिंह से जमीन का विवाद चल रहा था। पार्वती सिंह ने अमित रंजन के खिलाफ...