मुजफ्फरपुर, फरवरी 5 -- मुजफ्फरपुर, हिप्र। अहियापुर थाना क्षेत्र के एक गांव से करीब ढाई वर्ष पहले 16 वर्षीय किशोरी को शादी की नीयत से बहला-फुसला कर अगवा करने के मामले में युवक आदित्य राज को दोषी करार दिया गया है। वह मूलरूप से कांटी थाना क्षेत्र का रहने वाला है। घटना के वक्त वह अपने परिजनों के साथ किशोरी के पिता के मकान में किराए पर रहता था। सेशन ट्रायल के बाद विशेष पॉक्सो कोर्ट संख्या-एक के न्यायाधीश धीरेंद्र मिश्र ने गुरुवार को उसे दोषी ठहराया। सजा की बिंदू पर 11 फरवरी को सुनवाई होगी। इसके बाद विशेष कोर्ट उसे सजा सुनाएगी। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो नरेंद्र कुमार कोर्ट के समक्ष छह गवाहों को पेश किया। किशोरी की मां ने 15 जुलाई 2023 को अहियापुर थाना में एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि आदित्य अपने माता-पिता, भाई व बहन...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.