मुजफ्फरपुर, जून 27 -- मुजफ्फरपुर, हिप्र। जब्त कार को कोर्ट के आदेश पर भी मुक्त नहीं करने पर सीजेएम ने अहियापुर थानाध्यक्ष से जवाब-तलब किया है। छह मार्च को अहियापुर थाना पुलिस की गाड़ी में ठोकर मारने के आरोप में कार को जब्त किया गया था। कार मालिक अब्दुल खालिक की अर्जी की सुनवाई के बाद सीजेएम कोर्ट ने 21 जून को इसे मुक्त करने का आदेश दिया था। अहियापुर थाने में तैनात दारोगा राजेंद्र प्रसाद ने इस इस वर्ष छह मार्च को एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि पुलिस बल के साथ वे फोरलेन पर मिठनपुरा गांव के निकट विशेष वाहन जांच कर रहे थे। उसी समय एक कार तेजी से उधर से गुजर रही थी। उसे रुकने का इशारा किया तो चालक पुलिस की गाड़ी को साइड से ठोकर मारते हुए भागने लगा। उसे पीछा कर पकड़ा गया। कार में सवार दो लोग कूद कर भाग निकले। जबकि यूपी के हापुड़ जिले के ग...