पटना, फरवरी 6 -- सरकारी अस्पतालों में किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो मृतक के परिजनों की मांग पर उन्हें अनिवार्य रूप से शव वाहन या वाहन उपलब्ध कराया जाएगा। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने सभी मेडिकल कॉलेजों और जिलों के सिविल सर्जनों को शुक्रवार को दिशा-निर्देश जारी किया है। विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने पत्र जारी कर कहा कि पूर्व के निर्देश के बावजूद ऐसे मामले सामने आ रहे हैं कि गरीब-नि:सहाय व्यक्तियों को शव वाहन की सुविधा नहीं दी जा रही है, जो अत्यंत खेदजनक है। ऐसी शिकायत आने पर दोषी पदाधिकारियों-कर्मियों को निलंबित करते हुए विभागीय कार्रावाई की जाएगी। पूर्व के निर्देशों में भी साफ कहा गया है कि अस्पतालों में पूर्विकर्ता प्राप्त राशन कार्डधारी परिवारों, दुर्घटना में मृत तथा पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम के लिए लाए गए शवों के लिए नि:शुल्क शव...