रुद्रपुर, सितम्बर 21 -- रुद्रपुर, संवाददाता। जिला उपभोक्ता आयोग ने एक महिला की शिकायत पर अस्पताल और उसके प्रबंधन को चिकित्सीय लापरवाही का दोषी मानते हुए उसे क्षतिपूर्ति और 57 हजार रुपये हर्जाना अदा करने का आदेश सुनाया है। जानकारी के मुताबिक, सितारगंज निवासी एक महिला ने आरोप लगाया था कि सितारगंज के सक्सेना नर्सिंग होम में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत उसका पित्त की थैली का ऑपरेशन किया गया। लेकिन डॉक्टरों की लापरवाही के कारण उसकी पीठ जल गई और गंभीर घाव हो गया। इलाज के दौरान अस्पताल ने जांच और दवाओं के लिए अतिरिक्त पैसे भी वसूले, लेकिन सही उपचार नहीं दिया। महिला ने आयोग से 9.5 लाख रुपये क्षतिपूर्ति की मांग की थी। जवाब में अस्पताल ने आरोपों को नकारते हुए कहा कि ऑपरेशन योग्य सर्जन द्वारा सफलतापूर्वक किया गया और महिला को त्वचा रोग...