रांची, मई 8 -- रांची। विशेष संवाददाता राज्य के अस्पतालों और नर्सिंग होम से निकलने वाले कचरों को निष्पादित करने के मामले पर जिलों के उपायुक्तों की ओर से गुरुवार को भी जवाब दाखिल नहीं किए जाने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जतायी। चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने कहा कि फरवरी में ही कोर्ट ने सभी जिलों के उपायुक्तों को मेडिकल वेस्ट के निस्तारण का शपथपत्र दाखिल करने को कहा गया था, लेकिन उपायुक्तों ने जवाब दाखिल नहीं किया। यह गंभीर मामला है। अदालत ने सरकार को अंतिम मौका देते हुए 16 जून तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। फरवरी 2025 को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य के सभी जिलों के डीसी से पूछा था कि उनके जिले में स्थित नर्सिंग होम एवं अस्पतालों से निकलने वाले बायो मेडिकल वेस्ट के निस्तारण की क्या व्यवस्था है। कोर्ट ने सभी...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.