बोकारो, सितम्बर 5 -- चास प्रतिनिधि। चास नगर निगम क्षेत्र में पूजा सहित अन्य कार्यक्रमों के दौरान सड़कों, फुटपाथ, दुकानों, प्रतिष्ठानों के समीप अथवा सार्वजनिक स्थान पर पंडाल व किसी अन्य अस्थायी ढ़ांचा के निर्माण को लेकर निगम में शुल्क जमा करने के साथ अनुमति पत्र लेना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने पर संबंधित अस्थायी ढ़ाचा निर्माताओं के खिलाफ निगम एक्ट के तहत कार्रवाई होगा। अपर नगर आयुक्त संजीव कुमार ने मामलें पर नोटिस जारी किया है। जिसमें कहा गया है कि झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 के तहत अस्थायी ढ़ाचा निर्माण को लेकर स्थानीय थाना से अनापत्ति लेने के बाद निगम से भी अनुमति लेना जरूरी होगा। अस्थायी ढ़ाचा निर्माण को लेकर शुल्क 40 रूपया प्रति स्कवायर सेंटीमीटर के अनुसार निर्धारित किया गया है।
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