मथुरा, नवम्बर 4 -- असलाह लेकर घूमने वाले को सीजेएम की अदालत ने आपरेशन कन्विक्शन के तहत 6 माह के कारावास और एक हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है। हाइवे थाना पुलिस ने 5 जुलाई 2025 को हरदोई के थाना लोनार स्थित सराय राघव करन पूर्वा निवासी दिवाकर पाठक को तमंचा-कारतूस के साथ गिरफ्तार किया था। दिवाकर को गिरफ्तार करने वाले हाईवे थाने के एसआई विजय कुमार ने उसे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। विवेचक ने उसके खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। मुकदमे की सुनवाई सीजेएम की अदालत में हुई। जेल में निरुद्ध दिवाकर पाठक ने आपरेशन के तहत अपना जुर्म कबूल कर लिया। इस पर अदालत ने उसे 6 माह की जेल तथा एक हजार रुपये के अर्थदंड की सजा से दण्डित किया।

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