नई दिल्ली, अगस्त 19 -- गुवाहाटी हाईकोर्ट ने गोलाघाट जिले के दोयांग और नम्बोर आरक्षित वनों में रहने वाले परिवारों को सात दिनों में भूमि खाली करने का निर्देश दिया। मुख्य न्यायाधीश आशुतोष कुमार और न्यायमूर्ति अरुण देव चौधरी की खंडपीठ ने सोमवार को कहा कि वन क्षेत्र में रहने वाले परिवारों को रविवार तक भूमि खाली करनी होगी और यदि वे ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो राज्य सरकार उन्हें बेदखल कर सकती है। अदालत 74 लोगों द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें जिला प्राधिकरण द्वारा उन्हें सात दिनों के भीतर भूमि खाली करने के लिए जारी नोटिस को चुनौती दी गई थी। अदालत ने राज्य सरकार को भविष्य में ऐसी बस्तियों को रोकने के लिए एक उचित तंत्र स्थापित करने का भी निर्देश दिया।
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