बलरामपुर, मई 18 -- बलरामपुर। न्यायिक मजिस्ट्रेट उतरौला ने अश्लील हरकत करने के मामले में सादुल्लाहनगर के नेवादा गांव निवासी उमेश शर्मा को 500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। उपनिरीक्षक अब्दुल कादिर खां की विवेचना के बाद न्यायालय में प्रभावी पैरवी पर जुर्माने की सजा सुनाई गई।

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