गाजीपुर, मई 6 -- गाजीपुर, संवाददाता। विशेष न्यायाधीश पाक्सो प्रथम रामअवतार प्रसाद की अदालत ने सोमवार को नाबालिग से अश्लील हरकत के मामले में आरोपी को दोषी पाते हुए चार साल की सजा सुनाई। साथ ही 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया। अर्थदंड की राशि से 50 प्रतिशत राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है। अभियोजन के अनुसार थाना कोतवाली के एक मुहल्ले निवासी महिला ने थाना कोतवाली में तहरीर दी। बताया कि 14 अक्तूबर 2015 को उसकी नाबालिग लड़की स्कूल पढ़ने गई थी। स्कूल के गेट के सामने ही उसी मुहल्ले के पास का रहने वाला अबुलैश अंसारी उर्फ आधी उसी दिन सुबह 8 बजे उसके साथ अश्लील हरकत किया। वह लड़की का हमेशा पीछा करता था। लड़की ने आकर सारी बात बताई। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोप पत्र पेश किया। विशेष लोक अभियोजक प्रभुनारायण सिंह ने कुल पांच गवाहों को पेश किया। दोनो...