हरिद्वार, फरवरी 7 -- घर पर घुसकर घटना को अंजाम देने का आरोप हरिद्वार, संवाददाता। अपर जिला जज/एफटीएससी न्यायाधीश चंद्रमणि राय की अदालत ने घर में घुसकर किशोरी से छेड़छाड़, विरोध करने पर गाली गलौज करने के मामले में आरोपी युवक की जमानत अर्जी रद्द कर दी है। शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि कोतवाली रानीपुर क्षेत्र की एक कॉलोनी में अपने घर पर अकेली सो रही किशोरी के साथ छेड़छाड़ और लैंगिक हमला करने का आरोप है। घटना का विरोध करने पर आरोपी युवक पर गाली गलौज करने का आरोप भी है। पुलिस ने पीड़ित लड़की की माता की शिकायत पर केस दर्ज कर आरोपी युवक को गिरफ्तार जेल भेजा था। विवेचना के दौरान आरोपी युवक पर आपराधिक इतिहास होने का खुलासा हुआ है। मामले की सुनवाई के बाद विचारण कोर्ट ने आरोपी अमित कुमार पुत्र राधेश्याम निवासी टीबड़ी कोतवाली रानीपुर की ज...