मुजफ्फर नगर, अप्रैल 30 -- मुजफ्फरनगर। नाबालिग से घर में घुसकर अश्लील हरकत करने वाले आरोपी को विशेष पोक्सो कोर्ट ने तीन साल की सजा व हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। खतौली थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 4 जून 2019 को थाने पर तहरीर देते हुए बताया कि वह परिवार के साथ खेत पर गया हुआ था। घर पर उसकी 16 वर्षीया बेटी अकेली थी। आरोपी रामअवतार निवासी गांव चंदपुरी थाना खतौली घर में घुस आया और उसकी बेटी के साथ अश्लील हरकत करते हुए कपडे फाड दिए। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर चार्जशीट दाखिल की थी। एडीजीसी प्रदीप बालियान व दिनेश शर्मा ने बताया कि मामले की सुनवाई विशेष पोक्सो कोर्ट मंजुला भालोटिया की कोर्ट में हुई। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात आरोपी को 3 साल की सजा व 5 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

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