गाजीपुर, जून 4 -- गाजीपुर, संवाददाता। विशेष न्यायाधीश पाक्सो प्रथम रामअवतार प्रसाद की अदालत ने मंगलवार को किशोरी के साथ अश्लील हरकत के मामले में आरोपी को पांच साल कारावास के साथ ही 11 हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया है। अभियोजन के अनुसार थाना बडेसर क्षेत्र के एक गांव निवासी ने बीते दो मार्च 2017 को थाना में मुकदमा दर्ज कराया कि किशोरी बडेसर के अमहट बाजार कोचिंग के लिए जा रही थी कि रास्ते मे उसी के गांव का धीरज सिंह रोक कर उसका हाथ पकड़कर अपने घर में खींच ले गया और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। लड़की किसी तरफ से जान बचाकर वहां से भागी। जिसके बाद परिजनों ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया। विवेचना के बाद आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक रविकांत पाण्डेय ने कुल 6 गवाहो को पेश किया। दोनो तरफ की बह...
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