बलरामपुर, फरवरी 17 -- बलरामपुर। अश्लील हरकत करने के आरोपी को न्यायालय ने 250 रुपये अर्थदण्ड व कोर्ट उठने तक की सजा सुनाई है। एसपी विकास कुमार ने बताया कि 26 अगस्त 2018 को भालू पुत्र बशीर निवासी नई बाजार थाना पचपेड़वा ने अश्लील हरकत किया था। जिस पर पुलिस ने उसके खिलाफ थाना पचपेड़वा में प्राथमिकी दर्ज की थी। अभियोग की विवेचना उपनिरीक्षक अमर चन्द धवल ने की। सुनवाई के पश्चात न्यायालय ने भालू को 250 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।

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