गाजीपुर, मई 29 -- गाजीपुर, संवाददाता। विशेष न्यायाधीश पाक्सो प्रथम रामअवतार प्रसाद की अदालत ने बुधवार को नाबालिग के साथ अश्लील हरकत के मामले में दोषी को चार साल की सजा सुनाई। साथ ही 15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड की राशि से 50 प्रतिसत राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है। अभियोजन के अनुसार थाना नोनहरा के एक गांव की महिला ने तहरीर दी। बताया कि 23 मई 2016 को करीब 12 बजे दिन में नाबालिग लड़की घर में सो रही थी। अचानक पड़ोस का रहने वाला सिद्दु राम घर में घुसकर लड़की के साथ जबरदस्ती करते हुए छेड़खानी करने लगा। शोर गुल सुनकर पडोस के लोग आ गए। पुलिस ने केस दर्ज कर चार्जशीट दाखिल की। अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक प्रभुनारायण सिंह ने कुल 5 गवाहों को पेश किया। बुधवार को दोनों तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए आरो...