नई दिल्ली, फरवरी 18 -- यूट्यूबर-पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणियां की हैं, उनके गहरे निहितार्थ हैं। शीर्ष अदालत ने रणवीर से पूछा कि 'इंडियाज गॉट लेटेंट' के कार्यक्रम में आपने जो कुछ कहा, 'इस देश में यदि वह अश्लीलता नहीं है, तो फिर अश्लीलता के मानक क्या हैं?' न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने उचित ही कहा कि रणवीर और उनके साथियों ने जैसी विकृत मानसिकता का प्रदर्शन किया और जो शब्द उन्होंने चुने, उनसे माता-पिता, बहनें-बेटियां व भाई शर्मिंदा होंगे। हालांकि, बतौर नागरिक उनके अधिकारों का संरक्षण करते हुए अदालत ने उन्हें वैधानिक उत्पीड़न से बचाने के लिए इस मामले में अतिरिक्त एफआईआर दर्ज करने पर रोक लगा दी और राज्य प्रशासन को उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के आदेश भी दिए। गौरतलब है कि इस कार्यक्रम के...