गाज़ियाबाद, नवम्बर 8 -- गाजियाबाद। अवैध हथियार रखने के दोषी को अदालत ने 500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत से मिली जानकारी के मुताबिक वर्ष 2007 में पुलिस ने जांच के दौरान तस्लीम के पास से अवैध हथियार बरामद किया था। मामले की सुनवाई लंबे समय से अदालत में विचाराधीन थी। सुनवाई के दौरान तस्लीम ने अपना दोष स्वीकार कर लिया। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट संख्या-1, नेहा बानौधिया की अदालत ने अभियुक्त को 500 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।

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