बुलंदशहर, जनवरी 30 -- एसीजेएम-2 के न्यायाधीश अविरल सिंह के न्यायालय ने अवैध हथियार रखने के 24 साल पुराने मामले में न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई है। वर्ष 2001 में औरंगाबाद पुलिस ने अभियुक्त को तमंचे के साथ गिरफ्तार किया था। न्यायाधीश ने अभियुक्त पर एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। मॉनीटरिंग सैल के प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह ने बताया कि 24 जुलाई 2001 को औरंगाबाद पुलिस ने आरोपी ऋषिपाल पुत्र श्यौदान सिंह जाट निवासी गांव सैदपुरा(औरंगाबाद) को अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी का चालान कर दिया। पुलिस ने जांच कर न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित कर दिया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाए जा रहे अभियान ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर अभियोजन ...