गुड़गांव, अप्रैल 5 -- गुरुग्राम, प्रमुख संवाददाता। अवैध हथियार रखने व बेचने के मामले में सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. गगन गीत कौर की अदालत ने तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है। मामले में अदालत ने दो युवकों को दस साल व एक को चार साल की कैद तथा जुर्माने की सजा सुनाई। 19 मार्च 2022 को पचगांव चौक, गुरुग्राम से अभिषेक उर्फ गब्बर को 25 देशी कट्टे (पिस्टल) व 02 जिंदा कारतूस सहित काबू किया था। पुलिस ने आरोपी पर मानेसर, थाना में शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया। इस मामले में पुलिस ने कुल तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया था। आरोपियों की पहचान अभिषेक उर्फ गब्बर निवासी भूढ़ा किशनगढ़ी जिला अलीगढ़ (उत्तर-प्रदेश), अभिषेक उर्फ जीतू निवासी नंगला बिहारी जिला हाथरस (उत्तर-प्रदेश) व सुनील निवासी रामपुर जिला अलीगढ़ (उत्तर-प्रदेश) ...