लखीसराय, फरवरी 22 -- लखीसराय, कार्यालय संवाददाता। व्यवहार न्यायालय लखीसराय की प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी आकांक्षा कुमारी की अदालत ने अवैध हथियार रखने एवं हथियार बनाने का सामान रखने के मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। भंवरिया निवासी धर्मेंद्र कुमार यादव उर्फ गुल्लू यादव पिता लाल यादव तथा शैलेंद्र यादव पिता- राम लखन यादव के खिलाफ दर्ज मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुनाया। अदालत ने शस्त्र अधिनियम के तहत दोष सिद्ध पाते हुए प्रत्येक आरोपी को 3 वर्ष की कठोर कारावास तथा 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। इसके अतिरिक्त शस्त्र अधिनियम की धारा 26 के तहत भी 3 वर्ष की कठोर कारावास एवं 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा दी गई है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी तथा आरोपियों द्वारा न...