फतेहपुर, जनवरी 31 -- फतेहपुर। करीब सत्रह साल पहले दुकानदार की पत्नी से अवैध संबंध के विरोध में थरियांव थाने के आमापुर चौराहे पर दिनदहाड़े हुई हत्या के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट-एक अशोक कुमार सष्तम की अदालत ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा और 20-20 हजार रुपये जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है। सुनवाई के दौरान एक आरोपी की मौत हो चुकी है। शासकीय अधिवक्ता महेन्द्र सिंह ने बताया कि थरियांव थाने के हसवा कस्बा निवासी हसीब उर्फ फतेहमुहम्मद महोई गांव बारात गया था। 14 दिसंबर 2009 को हसीब चार पहिया वाहन से बारात से लौट रहा था। जैसे ही वह आमापुर चौराहा के पास पहुंचा, तभी बाबी उर्फ इजहार, मुहम्मद अनवार उर्फ दीपू, हैदर उर्फ मुन्ने और डा.अनवार ने वाहन रोक कर हसीब को बाहर निकाल लिया। आरोपियों ने हसीब पर दोस्त की पत्नी से अवैध ...