आगरा, सितम्बर 20 -- अवैध संबंधों में बाधक प्रेमिका के पति के सिर में सरिया मारकर हत्या के मामले में आरोपी सद्दाम निवासी नगला मेहराव खां शाहगंज को कोर्ट ने दोषी पाया है। अपर जिला जज शिव कुमार ने उसे आजीवन कारावास एवं 35 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। साथ ही कोर्ट ने उक्त मामले में मृतक की पत्नी शबाना बेगम को भी षड़यंत्र के आरोप में दो वर्ष का कारावास एवं पांच हजार रुपये के जुर्माने से दंडित करने के आदेश दिए। वहीं एडीजीसी विजय वर्मा ने वादी, विवेचक, प्रत्यक्षदर्शी समेत दस गवाह पेश किए। तर्क दिए कि अवैध संबंधों के चलते आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया था। वादी नासिर उर्फ कालिया पठान ने थाना शाहगंज पर तहरीर देकर आरोप लगाया कि उसका भाई मुबारक उर्फ बबलू जयपुर में गाड़ियों की डेंटिग एवं पेटिंग का कार्य करता था। उसके भाई की पत्नी के आरोपी सद्...
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