श्रावस्ती, सितम्बर 2 -- श्रावस्ती। अवैध शस्त्र रखने के दोषी को न्यायालय ने जेल में बिताई गई अवधि के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही अर्थदंड से दंडित किया। वर्ष 2008 में भिनगा कोतवाली पुलिस ने लबेदपुर निवासी कंटू पुत्र मनीराम को चाकू के साथ गिरफ्तार किया था। जिसके विरुद्ध शस्त्र अधिनियम का मामल दर्ज किया गया था। न्यायालय में मामला विचाराधीन चल रहा था। सोमवार को न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

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