मुंगेर, दिसम्बर 23 -- मुंगेर, एक संवाददाता। अवैध शराब बरामदगी के एक मामले में विशेष न्यायाधीश उत्पाद प्रथम, मुंगेर रुम्पा कुमारी ने सोमवार को महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। जमालपुर थाना कांड संख्या- 154/2021 में अभियुक्त संतोष कुमार, पिता- अरविंद बिंद, साकिन- गली नंबर-2, मोहनपुर, थाना- जमालपुर, जिला- मुंगेर को बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद संशोधन अधिनियम, 2018 की धारा- 30(ए)/32 के तहत दोषी करार दिया गया। अभियोजन के अनुसार, 3 अगस्त 2021 को जमालपुर थाना के सूचक सहायक अवर निरीक्षक राजेश कुमार द्वारा की गई कार्रवाई में अभियुक्त संतोष कुमार के पास से 180 एमएल के ऑफिसर च्वाइस अंग्रेजी शराब के 5 पैकेट बरामद किए गए थे। बरामद शराब की कुल मात्रा लगभग 900 एमएल बताई गई। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 4 गवाहों की गवाही कराई गई। साक्ष्य और दोनों पक्षों...