नई दिल्ली, जनवरी 12 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। तीस हजारी कोर्ट ने अवैध शराब बरामदगी के एक मामले में अभियोजन पक्ष की गंभीर खामियों को रेखांकित करते हुए आरोपी को बरी कर दिया। वहीं, वाहन अधिनियम के तहत आरोपी को दोषी ठहराया। यह मामला 18 जनवरी 2020 का है। पुलिस ने बक्करवाला रोड स्थित शनि मंदिर के पास आरोपी मुकेश को मोटरसाइकिल पर दो कट्टों में अवैध शराब की 180 से अधिक क्वार्टर के साथ पकड़े जाने का दावा किया था। पुलिस के अनुसार, आरोपी के पास न तो शराब रखने का लाइसेंस था और न ही वाहन के वैध दस्तावेज थे। इसी आधार पर उसके खिलाफ दिल्ली आबकारी अधिनियम और मोटर वाहन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में असफल रहा कि शराब की बरामदगी वैध और निष्पक्ष तरीके से की गई। अदालत ने विशेष रूप से ...
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