उन्नाव, जनवरी 13 -- उन्नाव। न्यायालय ने आबकारी अधिनियम से जुड़े एक मुकदमें की अंतिम सुनवाई के दौरान दोषी को दो हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। माखी थाना पुलिस ने 17 अप्रैल 2007 क्षेत्र के भोलईखेड़ा गांव निवासी गांव निवासी कमलेश के कब्जे से 20 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ पकड़ा था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा में रिपोर्ट दर्ज की थी। मुकदमें के विवेचक तत्कालीन इंद्रजीत पांडेय ने आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य इकट्ठा कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मंगलवार को मुकदमें की अंतिम सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने दोषी को दो हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
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