बक्सर, जुलाई 4 -- पेज तीन के लिए ----- फैसला तलाशी के दौरान करीब 17 लीटर अवैध शराब बरामद की गई थी दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने दोषी पाकर फैसला सुनाया बक्सर, विधि संवाददाता। अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश द्वितीय सोनेलाल रजक के न्यायालय द्वारा चक्की थाना अंतर्गत हेमदापुर निवासी भीरूंग प्रसाद के पुत्र रमाकांत प्रसाद को अवैध शराब के कारोबार में संलिप्त होने के अपराध में दोषी पाते हुए पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है। उसके खिलाफ एक लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। अपर विशेष लोक अभियोजक रविन्द्र कुमार सिन्हा ने बताया कि चक्की थाना की पुलिस ने रात्रि गश्ती के दौरान 16 अक्टूबर 2023 की देर रात बक्सर-कोइलवर तटबंध स्थित छोटका हनुमान मंदिर के समीप शराब के साथ एक व्यक्ति को पकड़ा गया। उसने अपना नाम रामाकांत प्रसाद बताया। उसके पास...
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