बक्सर, मई 21 -- पेज तीन के लिए --- फैसला बलिया जिले के रहने वाले, एक-एक लाख रुपए का अर्थदंड भी दोनों के पास 180 एमएल की 140 पीस अंग्रेजी शराब मिली थी बक्सर, विधि संवाददाता। अवैध शराब के कारोबार के आरोप में दोषी पाए गए दो लोगों को अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश द्वितीय की अदालत ने पांच-पांच साल जेल की सजा सुनाई है। साथ ही एक-एक लाख रुपया अर्थदंड भी लगाया है। विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार राय ने बताया कि 13 मार्च 2022 को ब्रह्मपुर थाने की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर उधुरा घाट के पास एक बाइक पर सवार दो युवकों को पकड़ा। उनके पास एक लाल रंग का झोला था, जिसमें शराब भरी थी। पूछताछ के दौरान दोनों ने अपना नाम-पता मंटू यादव पिता शिवजी यादव ग्राम भोजपुरवा थाना बांसडीह जिला बलिया और अंकित यादव पिता योगेंद्र यादव ग्राम रूकनपुरा थाना बांसडीह जिला बलि...