रांची, फरवरी 10 -- रांची। अपर न्यायायुक्त शैलेंद्र कुमार की अदालत ने मंगलवार को अवैध रूप से महुआ शराब निर्माण और बिक्री के मामले में आरोपी झरिया मुंडा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। यह मामला उत्पाद विभाग द्वारा दर्ज शिकायत केस संख्या 10446/2024 से संबंधित है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, बुंडू सर्किल के उत्पाद निरीक्षक द्वारा की गई छापेमारी में आरोपी के घर से कुल 1200 किलोग्राम जावा महुआ और 60 लीटर तैयार महुआ शराब बरामद की गई थी। छह प्लास्टिक कंटेनरों में महुआ तथा दो कंटेनरों में तैयार शराब रखी हुई मिली, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि आरोपी अवैध शराब निर्माण में संलिप्त था।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.