बेगुसराय, मार्च 25 -- बेगूसराय, निज प्रतिनिधि। शहर के मुंगेरीगंज में अवैध भवन निर्माण के आरोप में एक व्यवसायी के खिलाफ नगर निगम ने डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। दंड की राशि एक माह के अंदर निगम के नजारत में जमा कराने का आदेश दिया गया है। यदि स्वयं के खर्च पर भवन नहीं तोड़ा गया व दंड की राशि नहीं देने पर अवैध भवन को निगम प्रशासन के द्वारा विधि सम्मत तरीके से तोड़कर हटाया जाएगा। भवन तोड़े जाने में जो खर्च आएगा वह भी वसूल की जाएगी। यह आदेश नगर आयुक्त सत्येन्द्र कुमार सिंह ने दिया है।
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