नई दिल्ली, फरवरी 20 -- राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) ने मॉडल टाउन के उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (एसडीएम) को निर्देश दिया कि वे दो सप्ताह में सबमर्सिबल पंपों को हटाकर और बोरवेल को कंक्रीट से बंद करके दिल्ली में अवैध बोरवेलों को ठीक से सील करना सुनिश्चित करें। यह निर्देश 20 फरवरी को रोहिणी और शक्ति नगर क्षेत्रों में बोरवेलों के कथित अवैध संचालन के संबंध में दायर निष्पादन आवेदन की सुनवाई के दौरान पारित किया गया था। यह मामला मूल रूप से दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति और अन्य अधिकारियों के खिलाफ दायर किया गया था। 28 जनवरी, 2025 को ट्रिब्यूनल ने मूल आवेदन का निपटारा करते हुए निर्देश दिया था कि यदि कोई कार्रवाई लंबित है, तो संबंधित एसडीएम मामले की जांच करें और बिना किसी अनावश्यक देरी के लिए जरूरी कदम उठाएं। इस पर ध्यान देते हुए, मॉडल टाउन के एसडी...