बाराबंकी, अक्टूबर 10 -- बाराबंकी। न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट एक ने पेट्रोल पम्प से अवैध नोट बरामद होने के सम्बन्ध में सम्बन्धित अभियुक्त को 5 वर्ष का कठोर कारावास व 16 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। थाना कोठी पर करीब बारह साल पहले पेट्रोल पम्प से अवैध नोट बरामद होने की सूचना मिलने पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। तत्कालीन विवेचक ने विवेचना पूरी होने के बाद आरोप पत्र अदालत पर दाखिल किए। कोर्ट ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया, अदालत ने अभियुक्त प्रदीप वर्मा उर्फ पप्पू निवासी सरायं मोहद्दीनपुर थाना कोठी को दोषी करार देते हुए 5 वर्ष का कठोर कारावास व 16 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
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