जमशेदपुर, फरवरी 11 -- जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति (जेएनएसी) क्षेत्र में अवैध निर्माण और नक्शा विचलन से जुड़े बहुचर्चित मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने एक प्रतिवादी को अंतरिम राहत प्रदान की है। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने प्रतिवादी संख्या 13 कहकशा नाहिद के भवन पर तोड़फोड़ की कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगाते हुए यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 9 मार्च को होगी। सुनवाई के दौरान प्रतिवादी संख्या 13 की ओर से दलील दी गई कि उन्हें हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर नहीं मिला था। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए कहा गया कि अवैध निर्माण से जुड़े मामलों में शीर्ष अदालत ने कई प्रतिवादियों के लिए यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है। इसी आधार पर भवन ध्वस्तीकरण पर रोक की मां...
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