जमशेदपुर, नवम्बर 17 -- जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी (जेएनएसी) के कमांड क्षेत्र में बढ़ते अवैध निर्माण पर हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी और फटकार लगाने के बाद सभी जोनल पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में हुए निर्माण मानकों के उल्लंघन की विस्तृत जानकारी जुटाकर निर्धारित प्रारूप में टेबुलर रिपोर्ट तैयार करें। हाईकोर्ट ने जेएनएसी को 19 नवंबर को होने वाली अगली सुनवाई में यह रिपोर्ट अनिवार्य रूप से पेश करने का आदेश दिया है। रिपोर्ट में यह उल्लेख करना होगा कि कितने निर्माण नक्शे के अनुसार नहीं बने, कहां ऊंचाई और सेटबैक का उल्लंघन हुआ, किन भवन मालिकों को नोटिस जारी किया गया, कितने अवैध निर्माण पर कार्रवाई हुई और कितने मामलों में कार्रवाई अभी लंबित है। कई मकान बिना नक्शा स्वीकृति के बने हैं सूत्रों के अनुसार, कई इलाकों ...
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