गुड़गांव, फरवरी 20 -- गुरुग्राम,प्रमुख संवाददाता। साइबर सिटी में अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए जिला अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि बिना स्वीकृत नक्शे या ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट के बनाए गए भवनों में बिजली कनेक्शन का अधिकार नहीं मांगा जा सकता। अतिरिक्त सत्र एवं न्यायाधीश पुनीत सहगल की अदालत ने इस संबंध में दायर एक याचिका को खारिज कर दिया है। शीतला कॉलोनी की निवासी मुकेश कुमारी ने अदालत में याचिका दायर की थी। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने फ्लैट के लिए 27 अप्रैल 2025 को घरेलू बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन किया था, जिसे बिजली निगम ने खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता का तर्क था कि उनके आसपास के अन्य मकानों को कनेक्शन दिए जा चुके हैं, तो उन्हें क्यों रोका जा रहा है। बिजली निगम की ओर से अधिवक्ता विवेक वर्मा...