बेगुसराय, अगस्त 6 -- बरौनी। रेल प्रशासन ने रेल भूमि पर अवैध ढंग से बनाई गई अस्थायी दुकानों को अविलंब हटाने का निर्देश गत वर्ष मार्च माह 24 में जारी किया था। रेलवे ने आदेश दिया था कि अवैध अस्थायी दुकानदार खुद अपनी दुकान तोड़ कर हटा लें अन्यथा इस अवैध संरचना को रेल प्रशासन द्वारा तोड़ कर हटा दिया जाएगा। इस कार्य में होने वाली क्षतिपूर्ति के जिम्मेदार अवैध निर्माणकर्ता होंगे। इस बाबत सहायक मंडल अभियंता पश्चमी ने ऐसे निर्माणकर्ता को चिह्नित कर उनकी संरचना पर एक सूचना पर्ची भी चिपका दी थी। इस प्रक्रिया को गुजरे लगभग एक वर्ष से भी अधिक समय बीत चुका है लेकिन रेल प्रशासन अब इस मामले में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। इसको लेकर रेल क्षेत्र में चर्चा का बाजार गर्म है।
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