मुजफ्फरपुर, नवम्बर 11 -- मुजफ्फरपुर, हिप्र। एसकेएमसीएच के निकट अवैध रूप से एंबुलेंस चलाने के 17 वर्ष पुराने मामले में अहियापुर के उमानगर निवासी लड्डू सिंह पर 4200 रुपये जुर्माना लगाया गया। मामले के ट्रायल के बाद मंगलवार को एसीजेएम-सात ने यह जुर्माना लगाया है। अभियोजन अधिकारी रंजीत कुमार ने बताया कि 27 जुलाई, 2008 को जिला परिवहन पदाधिकारी ने एसकेएमसीएच परिसर में खड़ी गाड़ियों की जांच की थी। इस दौरान आठ गाड़ियां जब्त की गई थी। इसमें लड्डू सिंह की एंबुलेंस भी शामिल थी। उसने एंबुलेंस के कागजात पेश नहीं किए। 22 अक्टूबर, 2008 को उसने कोर्ट के समक्ष सरेंडर कर दिया था। कोर्ट से उसे जमानत मिल गई थी। मामले के ट्रायल के बाद मोटरयान अधिनियम के तहत दोषी करार देते हुए कोर्ट ने उस पर 4200 रुपया जुर्माना लगाया।
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