बुलंदशहर, अगस्त 16 -- कोर्ट ने छुरी रखने के आरोपी को दोषी मानते हुए तीन दिन के कारावास और 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजक प्रिया श्रीवास्तव, सत्यप्रकाश मिश्रा तथा मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह ने अवगत कराया कि अभियुक्त शाहिद पुत्र शौकत निवासी मौहल्ला पाठक थाना जहांगीराबाद से वर्ष 2008 में अवैध छुरी बरामद हुई थी। जिसके संबंध में 08 मार्च 2008 को थाना जहाँगीराबाद में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...