बुलंदशहर, अगस्त 30 -- बुलंदशहर। अभियोजक सत्यप्रकाश मिश्रा तथा मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह ने अवगत कराया कि अभियुक्त ईश्वर पुत्र पन्नालाल निवासी ग्राम शमशाबाद थाना औरंगाबाद से वर्ष-2012 में अवैध छुरी बरामद हुई थी। औरंगाबाद पुलिस ने 5 जनवरी 2012 को इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कर 09 जनवरी 2012 को आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया। न्यायाधीश श्री अविरल सिंह (न्यायालय एसीजेएम-02) ने दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त ईश्वर को न्यायालय उठने तक व 1,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया है।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...