बुलंदशहर, अगस्त 30 -- बुलंदशहर। अभियोजक सत्यप्रकाश मिश्रा तथा मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह ने अवगत कराया कि अभियुक्त ईश्वर पुत्र पन्नालाल निवासी ग्राम शमशाबाद थाना औरंगाबाद से वर्ष-2012 में अवैध छुरी बरामद हुई थी। औरंगाबाद पुलिस ने 5 जनवरी 2012 को इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कर 09 जनवरी 2012 को आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया। न्यायाधीश श्री अविरल सिंह (न्यायालय एसीजेएम-02) ने दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त ईश्वर को न्यायालय उठने तक व 1,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया है।
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