धनबाद, मार्च 12 -- धनबाद, प्रतिनिधि अवैध रूप से चोरी का कोयला जमा कर रखने और उसका व्यवसाय करने के एक मामले में कारू यादव की जमानत अर्जी मंगलवार को सत्र न्यायालय ने खारिज कर दी। वहीं कोयला चोरी के दूसरे मामले में मंगलवार को कारू के जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। पहली प्राथमिकी मधुबन थाना के एएसआई लव कुमार चौधरी की शिकायत पर 11 जनवरी को कारू समेत अन्य के विरुद्ध मधुबन थाना में दर्ज की गई थी। प्राथमिकी के मुताबिक 11 जनवरी को पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर आशाकोठी खटाल बस्ती कारू यादव के घर के करीब से 90 टन अवैध कोयला को जब्त किया था। पुलिस ने कारू को अवैध कोयला कारोबार का सरगना बताते हुए उसके अलावा जय प्रकाश यादव, सुंदर यादव, प्रदीप यादव, मन्नू यादव, राहुल यादव, संदीप पासवान, बंदन यादव, विनोद शर्मा, द्वारिका यादव, राजकुमार यादव, दिलीप यादव, बाल...
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