बरेली, नवम्बर 20 -- बरेली। हाफिजगंज में बिना बरेली विकास प्राधिकरण से नक्शा स्वीकृत कराए अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही थी। जिसको बीडीए ने ध्वस्त कर दिया है। इस संबंध में बीडीए के उपाध्यक्ष डा. ए मनिकंडन ने बताया कि हाफिजगंज के रिठौरा में पप्पू कश्यप ने लगभग 4000 वर्गमीटर क्षेत्रफल में बिना विकास प्राधिकरण की स्वीकृति के भूखंडों का चिन्हांकन, सड़क व बाउन्ड्रीवाल आदि का कार्य करते हुए अवैध कालोनी का निर्माण कार्य कराया जा रहा था। जिसको ध्वस्त कर दिया गया है। उप्र नगर योजना व विकास अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति द्वारा निर्माण, प्लाटिंग करने से पूर्व बरेली विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराना अनिवार्य है। बिना मानचित्र स्वीकृत कराये प्लाटिंग करना या भवन निर्माण करना पूरी तरह से अवैध है।

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