सासाराम, सितम्बर 27 -- सासाराम। अवैध देसी कट्टा व गोली बेचने के 18 साल पुराने मामले में एसडीजेएम सुधीर कुमार पासवान की अदालत ने अभियुक्त करगहर थाना क्षेत्र के पनैला निवासी रवीन्द्र ओझा को एक साल के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही तीन हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी चंद्र विकास ने बताया कि आठ नवंबर 2007 को करगहर पुलिस एक आरोपित की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी करने निकली थी। इस दौरान दो लोग पुलिस को देखकर भागने लगे। पुलिस ने दोनों को धर दबोचा। जिनके पास से देसी कट्टा व गोली बरामद की गई। पकड़ाये आरोपित ने बताया कि कट्टा व गोली उसने अभियुक्त से 2400 रुपए में खरीदी थी। बताया मामले में सूचक, अनुसंधानकर्ता समेत चार गवाहों की गवाही करायी गई थी।

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