बिजनौर, मई 8 -- अवैध असलहे के निर्माण कार्य में लिप्त रहकर गैर कानूनी गतिविधियों को अंजाम देने के मामले में स्पेशल जज सुबोध कुमार ने नहटौर के बंटी को दोषी पाते हुए 7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा का फैसला सुनाया। अदालत ने दोषी बंटी को आठ हजार रुपए के अर्थदण्ड से भी दंडित किया। एडीजीसी संजीव वर्मा ने बताया कि 27 मार्च 2021 को नहटौर थाने के तत्कालीन सब इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह मय पुलिस बल शांति व्यवस्था की देखरेख में गश्त पर थे। जब पुलिस वाले गश्त करते हुए नौधा कॉलोनी के पास पहुंचे तो उन्हें सूचना मिली कि मोहल्ला वाल्मीकि बस्ती के पीछे तालाब के किनारे आम के बाग में अवैध असलाह बनाया जाता है। पुलिस ने बाग में बनी झोपड़ी के पास जाकर देखा तो एक व्यक्ति अवैध तमंचे बना रहा है। पुलिस ने दवे पांव पहुंचकर उसे पकड़ लिया। उसने अपना नाम बंटी पुत्र रोहतास ब...
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