बुलंदशहर, नवम्बर 14 -- अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रेक कोर्ट संख्या-तीन शिवानंद ने वर्ष 2014 को औरंगाबाद पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए अवैध असलहा तस्कर को तीन साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही न्यायाधीश ने अभियुक्त पर तीन हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। मॉनीटरिंग सैल के प्रभारी यशपाल सिंह ने बताया कि औरंगाबाद थाना पुलिस ने एक सूचना के आधार पर सात नवंबर 2014 को एक आरोपी मनोज कुमार निवासी मोहल्ला बजरंगपुरी कला थाना पिलखुवा जनपद हापुड़ को गिरफ्तार किया था। उस दौरान उसके पास से अवैध असलहा बरामद किया गया था। पुलिस ने 15 दिसंबर 2014 को आरोपी मनोज कुमार के खिलाफ चार्जशीट तैयार कर दी थी। न्यायाधीश ने गवाहों के बयान, साक्ष्यों का अवलोकन और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनकर आरोपी मनोज को दोषी करार दिया। न्यायाधीश ने अभियुक्त को तीन ...