नई दिल्ली, फरवरी 22 -- शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ एफआईआर का आदेश हुआ है। प्रयागराज में पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत ने झूंसी थाना प्रभारी को बच्चों के यौन शोषण के मामले में अविमुक्तेश्वरानंद, मुकुंदानंद ब्रह्मचारी व अन्य के खिलाफ संबंधित प्रावधानों के तहत तुरंत एफआईआर दर्ज करने और सख्ती के साथ तेजी से जांच करने का निर्देश दिया है। अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ अदालत के आदेश के पालन में प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर की ओर से एक रिपोर्ट दाखिल की गई थी। इस रिपोर्ट में शंकराचार्य के खिलाफ गंभीर आरोप है। पुलिस की इस रिपोर्ट से पता चलता है कि जांच के दौरान, स्वतंत्र गवाहों के साथ पीड़ितों ने भी अपने मौखिक, लिखित और ऑडियो-वीडियो बयानों में गंभीर तरह के संज्ञेय अपराधों के होने का साफतौर पर आरोप लगाया है। रिकॉर्ड से यह भी पता चलता है कि ...
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