रांची, जुलाई 3 -- रांची, संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट की जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की अदालत में मोरहाबादी मैदान में दुकानदारों को जगह नहीं देने के खिलाफ दाखिल अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद नगर निगम की ओर से बताया कि अवमानना दाखिल करने वाले 27 लोगों को मोरहाबादी मैदान के बिजली ऑफिस के पास जगह प्रदान कर दी गई है। इसके बाद अदालत ने अवमानना को समाप्त कर दिया। हालांकि प्रार्थियों की ओर से कम जगह होने और अन्य को जगह नहीं मिलने का मुद्दा उठाया गया। इस पर अदालत ने कहा कि स्टेट वेंडर ग्रिवांस कमेटी के यहां अपना पक्ष रख सकते हैं। सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की अधिवक्ता अनुराग कश्यप ने अदालत को बताया कि 49 दुकानदारों ने अदालत में अवमानना याचिका दाखिल की थी, जिसकी जांच के बाद 27 लोगों को जगह प्रदान की गई है। 17 लोगों की ओर से न तो वेंडर प्र...
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